channellover
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The Delhi High Court on Wednesday asked the Centre to respond to a petition that seeks adequate steps to stop the broadcast of banned Pakistani channels in India.
A division bench of Chief Justice G Rohini and Justice RS Endlaw asked counsel of the information and broadcasting ministry and the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to take instructions from the government on the issue by 21 January.
The plea filed by Nishad Sharma said Pakistani channels which were banned by the government were being broadcast by Dish TV in New Delhi without any permission from the government.
It said Dish TV provides channels which were "not in best interests of the country (India)", and asked the government to cancel the licences with respect to all the channels being aired by Dish TV.
"The government had banned the channels (Pakistani channels) for inciting religious tension and breaking national harmony of the country (India)," the plea said.
It named 16 Pakistani channels which were being broadcast here "illegally".
The channels mentioned included PTV Home, Hum TV, Film Azia, Khyber TV, Express Entertainment and Ariana TV among others. It also asked the court to impose rigid rules pertaining to channels being aired throughout the country.
प्रतिबंधित पाकिस्तानी टीवी चैनलों के के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित पाकिस्तानी टीवी चैनलों के के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में उठाये गये कदम की जानकारी मांगी है। प्रतिबंधित पाकिस्तानी टीवी चैनलों के के प्रसारण पर SC सख्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन से कहा कि वह 15 अप्रैल तक प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनलों और कार्यक्रमों पर सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी न्यायालय को दें। न्यायालय ने यह निर्देश निशाद शर्मा की याचिका पर दिया है, जिनका कहना है कि पाकिस्तान के प्रतिबंधित चैनल डिश टीवी पर बिना किसी सरकारी अनुमति के प्रसारित किए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि डिश टीवी पर प्रसारित चैनल देश हित में नहीं हैं और सरकार से डिश टीवी पर प्रसारित चैनलों के लाइसेंस वापस लेने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार सरकार ने धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले और राष्ट्रीय सौहार्द्र को भंग करने वाले चैनलों (पाकिस्तानी) को प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें 16 पाकिस्तानी चैनलों के नाम उल्लेखित हैं, जो कि देश में अवैध तरीके से प्रसारित हो रहे हैं। इन चैनलों में पीटीवी होम, हम टीवी, फिल्म आजिया, खैबर टीवी, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और अरियाना टीवी के नाम शामिल हैं। याचिका में देशभर में प्रसारित चैनलों के संबंध में कड़े कानून लागू करने की भी मांग की गई है।
Read more at: Supreme courts asks central government action against banned pakistani tv channel. | प्रतिबंधित पाकिस्तानी ट...
Note: If already Posted then just ignore it...
A division bench of Chief Justice G Rohini and Justice RS Endlaw asked counsel of the information and broadcasting ministry and the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to take instructions from the government on the issue by 21 January.
The plea filed by Nishad Sharma said Pakistani channels which were banned by the government were being broadcast by Dish TV in New Delhi without any permission from the government.
It said Dish TV provides channels which were "not in best interests of the country (India)", and asked the government to cancel the licences with respect to all the channels being aired by Dish TV.
"The government had banned the channels (Pakistani channels) for inciting religious tension and breaking national harmony of the country (India)," the plea said.
It named 16 Pakistani channels which were being broadcast here "illegally".
The channels mentioned included PTV Home, Hum TV, Film Azia, Khyber TV, Express Entertainment and Ariana TV among others. It also asked the court to impose rigid rules pertaining to channels being aired throughout the country.
प्रतिबंधित पाकिस्तानी टीवी चैनलों के के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित पाकिस्तानी टीवी चैनलों के के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में उठाये गये कदम की जानकारी मांगी है। प्रतिबंधित पाकिस्तानी टीवी चैनलों के के प्रसारण पर SC सख्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन से कहा कि वह 15 अप्रैल तक प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनलों और कार्यक्रमों पर सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी न्यायालय को दें। न्यायालय ने यह निर्देश निशाद शर्मा की याचिका पर दिया है, जिनका कहना है कि पाकिस्तान के प्रतिबंधित चैनल डिश टीवी पर बिना किसी सरकारी अनुमति के प्रसारित किए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि डिश टीवी पर प्रसारित चैनल देश हित में नहीं हैं और सरकार से डिश टीवी पर प्रसारित चैनलों के लाइसेंस वापस लेने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार सरकार ने धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले और राष्ट्रीय सौहार्द्र को भंग करने वाले चैनलों (पाकिस्तानी) को प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें 16 पाकिस्तानी चैनलों के नाम उल्लेखित हैं, जो कि देश में अवैध तरीके से प्रसारित हो रहे हैं। इन चैनलों में पीटीवी होम, हम टीवी, फिल्म आजिया, खैबर टीवी, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और अरियाना टीवी के नाम शामिल हैं। याचिका में देशभर में प्रसारित चैनलों के संबंध में कड़े कानून लागू करने की भी मांग की गई है।
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